Ticket Cancellation Penalty: अब पर्यटकों को अपनी हवाई (Air), रेल (Train) और होटल (Hotel) की बुकिंग कैंसिल (Cancel) करने पर अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी. दरअसल, अगर कोई व्यक्ति होटल, ट्रेन और हवाई जहाज की टिकट बुक कराने के बाद उसे कैंसिल करता है तो उसे टैक्स (Tax) भरना पड़ेगा. सरकार ने इसे लेकर पूरी स्थिति साफ कर दी है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के नियमों के मुताबिक, बुकिंग कैंसिल (Booking Cancellation) करना एक प्रकार से डील से मुकरने जैसा है. डील कैंसिल करने पर जुर्माना भरना पड़ता है. यानी अब ग्राहक को जुर्माने (Penalty) पर टैक्स देना होगा.
इसके मुताबिक, होटल और टूर ऑपरेटरों के जरिए की गई बुकिंग को कैंसिल कराने पर जीएसटी टैक्स अदा करना अनिवार्य होगा. बता दें कि ग्राहक ने बुकिंग से समय जो जीएसटी दर अदा किया था, कैंसिल करने पर उसे उसी दर से कैंसिलेशन चार्ज पर जीएसटी टैक्स देना होगा. गौरतलब है कि काफी समय से इसे लेकर लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल थे, जिन्हें लेकर विवाद भी चल रहा था. अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कई ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण जारी किया है.
सरकार ने सर्कुलर जारी कर दी जानकारी
आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट (TRU) ने इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया है. जिसमें अलग-अलग स्थितियों को समझाया गया है. यह जीएसटी कानूनों संदर्भ में है. इसके तहत किसी अनुबंध को लेकर सहमत होना सेवा की आपूर्ति है. लिहाजा, यह टैक्सेबल है. इन्हीं में से एक सर्कुलर में अलग-अलग स्थितियों में कैंसिलेशन चार्ज पर जीएसटी लागू करने की बात को स्पष्ट किया गया है.
बता दें कि टैक्स रिसर्च यूनिट द्वारा जारी सर्कुलर में बताया गया है कि फर्स्ट क्लास या एसी कोच टिकट के लिए कैंसिलेशन चार्ज पर 5 फीसदी जीएसटी देना होगा, जो टिकट पर लगाया जाने वाला रेट है. इसी प्रकार से हवाई यात्रा या होटल की बुकिंग को कैंसिल करने पर ग्राहक उस दौरान दिए गए जीएसटी दर के समान टैक्स अदा करना होगा.