मधुबनी : मूक बधिर बालिका से सामूहिक दुष्कर्म व पीड़िता की दोनों आंखें फोड़ने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) दिवेश कुमार ने सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. अदालत ने हरलाखी थाना क्षेत्र के लक्ष्मी मुखिया, कृष्ण मुखिया और राम अवतार मुखिया को आईपीसी की धारा 376 (डी) के तहत 20 साल कैद की सजा सुनाई है.
कोर्ट ने धारा 326 के तहत 15 हजार रुपये का जुर्माना, 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना व धारा के तहत दो साल का जुर्माना भी लगाया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
यह मामला था
विशेष लोक अभियोजक मिश्री लाल यादव ने बताया कि पीड़िता 12 जनवरी 2021 की सुबह 8 बजे अपने घर कौआहा से नदी पार बांध पर बकरी का चारा लाने गई थी. दिन के नौ बजे पड़ोस की एक लड़की चिल्लाती हुई आई और पीड़िता के भाई को बताया कि पीड़िता बुरी तरह जख्मी है.
पीड़िता के भाई और पड़ोसी घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़िता को बेहोशी की हालत में देखा और उसकी आंख से खून बह रहा था. लोगों की मदद से पीड़िता को उमगांव अस्पताल ले जाया गया। उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़िता के भाई के बयान पर हरलाखी थाने में मामला दर्ज किया गया है.